मुन्ना बजरंगी मर्डर केस गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट स्थानांतरित करने का निर्देश दिया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई की विशेष अदालत भेजी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। सीबीआई कज ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय यादव का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ मुकदमे का स्थानांतरण सीबीआई अदालत में किया जाए ताकि हत्या व उसकी साजिश के आरोपों का विचारण कर दोषियों को सजा दिलायी जाए।
इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए मुन्ना बजरंगी को दूसरी जेल से 12 घंटे के भीतर बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाए और यह भी पता किया जाए कि वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है। सीबीआई ने जांच लेकर केस के सीबीआई अदालत में तबादले की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।