UP Vidhwa Pension Yojana documents eligibility how to apply know about him यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने मिलते हैं 500 रुपये, क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जानें सबकुछ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने मिलते हैं 500 रुपये, क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए विधवा पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सालाना 6 हाजर रुपये मिलता है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 19 Feb 2023 05:37 PM
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यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने मिलते हैं 500 रुपये, क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए विधवा पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सालाना 6 हाजर रुपये मिलता है। 18 साल के ऊपर की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे है कि विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए किन कागजातों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए कैसे आवेदन किया जाता है। 

पात्रता

आवेदनकर्ता महिला यूपी की स्थायी निवासी हो।
महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो।
आवेदनकर्ता किसी अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो। 
विधवा महिला की उम्र 18 साल से अधिक की हो। 

आवश्यक दस्तावेज

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल 
जन्म प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं।
यहां निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन पर जाएं।
यहां पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन वाले फॉर्म को भरें।
अंत में सिक्योरिटी कोड भरकर सबमिट कर दें। 

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