New Certificate Application Rules Birth and Death Certificates Required Within 11 Days जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 11 दिन के अंदर करना होगा आवेदन, Sultanpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsSultanpur NewsNew Certificate Application Rules Birth and Death Certificates Required Within 11 Days

जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 11 दिन के अंदर करना होगा आवेदन

Sultanpur News - सुलतानपुर में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 11 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय से अधिक समय बीत जाता है, तो जिलापंचायतराज अधिकारी से आदेश कराना होगा। छह...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरSun, 27 April 2025 10:59 PM
share Share
Follow Us on
जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र  के लिए 11 दिन के अंदर करना होगा आवेदन

सुलतानपुर। शासन ने जन्म और मृत्यु होने पर प्रमाणपत्र के लिए 11 दिन के भीतर शपथपत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य किया है। निर्धारित समय से अधिक समय बीतने पर जिलापंचायतराज अधिकारी से आदेश कराना होगा। छह माह से अधिक समय बीतने पर संबंधित तहसील के एसडीएम के अनुमोदन के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा। एडीओ पंचायत दिनेश सिंह ने बताया कि साक्ष्य के साथ निधार्रित समय के अंदर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।