आबकारी अधिनियम में दोषी पर लगाया जुर्माना
Unnao News - उन्नाव में एक व्यक्ति को अवैध शराब बनाने के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई और 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपी टिन्ना उर्फ रामकुमार को...

उन्नाव। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम से जुड़े मुकदमें की सुनवाई के दौरान दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मौरावां थाना पुलिस ने क्षेत्र के भित्ताखेड़ा गांव निवासी टिन्ना उर्फ रामकुमार को अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिऱफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक कालीचरन गौतम ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 14 नवंबर 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ तारिक खान की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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