पांच हजार रुपये जुर्माना नहीं भरेगा तो सात दिन जेल रहेगा स्मैक तस्कर
अल्मोड़ा में एक विशेष सत्र न्यायाधीश ने स्मैक तस्कर संतोष रावत को 20 दिन की जेल और 5000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। अगर वह जुर्माना नहीं चुकाता, तो उसे 7 दिन और जेल में बिताने होंगे। यह मामला जुलाई...

अल्मोड़ा। एनडीपीएस के एक मामले में विशेष सत्र न्याधीश श्रीकांत पाण्डेय ने फैसला सुनाया है। स्मैक तस्कर को जेल में बताई 20 दिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर वह जुर्माने की रकम नहीं देता है तो उसे सात दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। मामला जुलाई 2024 का है। एसआई दिनेश सिंह टीम के साथ बेस तिराहे से लेकर लोधिया तक गश्त पर थे। इस दौरान क्वारब की ओर से एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को देख युवक ने भागने का प्रयास किया। शक होने पर टीम ने उसे दबोच लिया।
पूछताछ की तो उसने अपना नाम संतोष रावत निवासी धारानौला अल्मोड़ा बताया। तलाशी लेने पर संतोष के पास से 5.22 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला न्यायालय पहुंचा तो अभियोजन और बचाव पक्ष ने तमाम दलीलें दीं। न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त की अब तक जेल में बताए 20 दिन को सजा बताया। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। अगर अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे सात दिन कारावास में गुजारने पड़ेंगे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर सिंह बिष्ट ने पैरवी की।
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