स्टेप्नी चोरी में जेल में काटी 13 दिन की सजा सुनाई
भिकियासैंण में न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी दादर ने वाहन की स्टेप्नी चोरी के मामले में अभियुक्त नागेंद्र सिंह तोमर को दोषी मानते हुए 13 दिन की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। यह मामला अक्टूबर...

भिकियासैंण। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिकियासैंण शालिनी दादर ने वाहन की स्टेप्नी चोरी के मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल में बिताए 13 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला अक्टूबर 2021 का है। अभियोगी महेंद्र सिंह रावत निवासी ग्राम डंगूला चमकना, सल्ट ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। कहना था कि रात के समय उनके वाहन से स्टेप्नी चोरी कर ली गई। इसका पता सीसीटीवी चेक करने के बाद चला। पुलिस ने जांच की और आरोपी नागेंद्र सिंह तोमर निवासी बसगोई सासनी, हाथरस यूपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। सात मई को अभियुक्त को जेल में बिताए गए 13 दिनों की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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