स्मैक तस्करी के आरोपी को छह महीने की सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह ने स्मैक तस्करी के आरोपी नीरज कपकोटी को दोषी पाया। उसे छह महीने की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। आरोपी के पास से 1.86 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। यदि वह...

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह ने स्मैक तस्करी के आरोपी को दोषसिद्ध पाया। उसे छह महीने की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि एसओजी प्रभारी एसआई प्रह्लाद सिंहं नौ मई 2024 को अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी एआरटीओ कार्यालय से लगभग 100 मीटर पहले चेकिंग करते समय एक व्यक्ति ताकुला की तरफ से पैदल आ रहा था। वह पुलिस को देखकर मुड़ गया और पीछे जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि उसके पास स्मैक है।
इसलिए वह भाग रहा था। चेकिंग करने पर पुलिस को उसके पास से 1.86 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तथ्यों के आधार पर पुलिस ने नीरज कपकोटी पुत्र आनंद कपकोटी निवासी हरसीला कपकोट के खिलाफ धार 8 21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में मामले में छह गवाह पेश किए। सीजेएम की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। गवाहों को सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाया। उसे छह महीने की सजा व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाा। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी।
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