Consumer Commission Orders LIC to Pay 5 Lakhs for Service Deficiency पांच लाख रुपये वादी को देने के आदेश, Champawat Hindi News - Hindustan
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पांच लाख रुपये वादी को देने के आदेश

चम्पावत में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एलआईसी को सेवा में कमी के मामले में वादी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमाधारक बाला दत्त जोशी की 2018 में मृत्यु के बाद उनके...

Newswrap हिन्दुस्तान, चम्पावतTue, 10 June 2025 11:33 AM
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पांच लाख रुपये वादी को देने के आदेश

चम्पावत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा के कमी के मामले में एलआईसी को पांच लाख रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बाला दत्त जोशी निवासी जीआईसी रोड चम्पावत एलआईसी की किश्तें लगातार जमा कर रहे थे। वर्ष 2018 में बालादत्त की मौत के बाद उनकी पत्नी गंगा देवी, पुत्र युगल जोशी और तुषार जोशी ने धनराशि के लिए क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने में हील हवाली की। जिसके बाद परिजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दर्ज कराया। आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य दीपा मुरारी और आलोक पांडेय ने बीमित व्यक्ति की जमा की गई पांच लाख रुपये और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मानसिक व्यय के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सिंह रैंसवाल ने पैरवी की।

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