उत्तराखंड में स्कूलों की कैंटीन और आसपास नहीं बिकेगा पिज्जाबर्गर, समोसा, पैस्ट्री...
उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को स्कूलों के 200 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों के हॉस्टल और कैंटीनों में भी जंक...

उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को स्कूलों के 200 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों के हॉस्टल और कैंटीनों में भी जंक फूड की उपलब्धता रोक लगाई जाए।
आयोग के अध्यक्ष योगन्द्र खंडूड़ी की ओर से मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जंक फूड यानी पिज्जा, बर्जर, पेट्री आदि से बच्चों में मोटापा, कैंसर, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों के खानपान से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। कहा कि इस संबंध में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हैदराबाद की राष्ट्रीय पोषण संस्थान की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की थी, जिसने स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जंक फूड पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी कार्यवाही के लिए लिख चुका है। आयोग ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य प्रदेशों के स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र भी किया है। आयोग ने अब तक उत्तराखंड में प्रतिबंध नहीं लगने पर नाराजगी जताई है। बच्चों के हित में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से कार्यवाही कर आयोग को अवगत कराने के लिए कहा है।
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