उत्तराखंड में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार का धासूं कदम, जानिए लोन पर कितने फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
राशि का 75 प्रतिशत या डेढ़ लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने पहले वर्ष में दो हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है।

उत्तराखंड में धामी सरकार ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्हें दो लाख के लोन पर 75 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत छोटे कारोबार शुरू करने के लिए भी ऋण की सीमा में इजाफा किया गया है। राज्य में पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी।
सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी। फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत ऐसी महिलाएं दो लाख रुपये तक का लोन लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।
उन्हें इस राशि का 75 प्रतिशत या डेढ़ लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने पहले वर्ष में दो हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। महिलाएं 25 हजार रुपये में खाता खुलवाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी तीन किश्तों में जारी की जाएगी।
ये आएंगी एकल महिला के दायरे में : अविवाहित (जो परिवार पर आश्रित न हो), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल महिला, जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क या अविवाहित पुत्री हो।
कारोबार के लिए ज्यादा लोन
सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम का संविलियन कर दिया है। इस योजना में 50 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम स्वरोजगार योजना में मैन्युफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये का ऋण मिलता है। इस योजना के तहत दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में 30 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 15 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं, अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम लगाने के लिए अभी तक अधिकतम 50 हजार रुपये तक का ही ऋण मिलता था। अब कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इस योजना के तहत न्यूनतम दो लाख और अधिकतम 25 लाख रुपये तक ऋण ले सकेगा। इसके दायरे में सब्जी की दुकान से लेकर ब्यूटी पार्लर, बुटीक, दुकान, रेस्टोरेंट या फिर अन्य सेक्टर शामिल रहेंगे। कोविड के बाद शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 39,000 लोग स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं।
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