High Court Orders Protection for Interfaith Couple in Live-In Relationship लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश, Nainital Hindi News - Hindustan
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लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश

हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाए जाने के मामले पर सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आल

Newswrap हिन्दुस्तान, नैनीतालMon, 5 May 2025 08:06 PM
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लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे पौड़ी गढ़वाल के एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। मामले में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने याचिका निस्तारित करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि संबंधित थाने के एसएचओ को निर्देश दें कि प्रेमी जोड़े को किसी तरह के जानमाल का खतरा न हो। मामले की जांच करके उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मामले के अनुसार पौड़ी के डॉक्टर प्रेमी जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे दोनों अलग-अलग धर्म से हैं।

दोनों ही डॉक्टर हैं और लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। अब वे शादी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यूसीसी के तहत आवेदन भी कर लिया है। पहली काउंसिलिंग होने के बाद उनके घर यूसीसी की नियमावली के तहत नोटिस भेजा गया। इस नोटिस की जानकारी जब अन्य लोगों को पता चली तो उन्हें और उनके परिवार वालों को डराया-धमकाया गया और जानमाल की धमकी मिलने लगी है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए, वे वयस्क हैं। अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का दवाब नहीं है। इसके लिए उन्होंने यूसीसी की नियमावली के तहत शादी करने के लिए आवेदन किया है।

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