दंपत्ति को अटैच करने के मामले में अनुसचिव समेत तीन तलब
हाईकोर्ट :: - हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा, क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए - उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज से दंपति का पिथौरागढ़ किया गया

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में कार्यरत प्राध्यापक दंपति को पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज से संबद्ध करने समेत उनके खिलाफ की जा रही जांच की कार्रवाई पर रोक लगाने के मामले में बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विभागीय अनुसचिव समेत प्राचार्य और जांच अधिकारी को 19 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। पूर्व में कोर्ट ने दंपति के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी से याचिकाकर्ता की शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
बुधवार को जांच अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि दंपति की शिकायत पर कुछ नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। मामले के अनुसार उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रमेश सिंह और उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को कॉलेजों को खोलने और आंबेडकर जयंती मनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कॉलेज के प्राचार्य ने 14 अप्रैल के बजाय 12 अप्रैल को आंबेडकर जयंती मनाने का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने विरोध किया। इससे नाराज होकर प्राचार्य ने दो साल पुराने झूठे यौन शोषण के आरोप में याचिकाकर्ता डॉ. रमेश सिंह को दीर्घ अवकाश में भेज दिया। जबकि यौन शोषण की न तो कहीं शिकायत है और न ही एफआईआर दर्ज हुई। डॉ. रमेश सिंह ने उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। तब हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन 16 अप्रैल को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसचिव ने एक आदेश जारी कर डॉ. रमेश सिंह और इसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर उनकी पत्नी को 300 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ कॉलेज में अटैच कर दिया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।