Effective Implementation of Uttarakhand Right to Service Act Discussed in Meeting बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, Rudrapur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttarakhand NewsRudrapur NewsEffective Implementation of Uttarakhand Right to Service Act Discussed in Meeting

बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सोमवार को डॉ. एपीज

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरMon, 2 June 2025 05:57 PM
share Share
Follow Us on
बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

रुद्रपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सोमवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट में बैठक हुइअर्। एडीएम पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओसी कलेक्ट्रेट गौरव पांडे ने बताया कि आम जनता को त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया है। वहीं बैठक से गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने बताया कि अधिनियम में सेवाओं के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित है, फिर भी कुछ विभाग समय पर रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रहे हैं, जिससे शासन को रिपोर्ट भेजने में विलंब हो रहा है।

उन्होंने सभी विभागों को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक अनिवार्य रूप से सेवा का अधिकार रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रिपोर्ट ‘शून्य हो, वह भी निर्धारित समय में शून्य रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजें। एडीएम पंकज उपाध्याय ने कहा कि अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन को सभी विभागों को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि सेवा निस्तारण में जल्दबाजी से बचा जाए तथा किसी भी प्रकरण को अस्वीकार करने की स्थिति में उसका उचित कारण दर्ज किया जाए। उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत लंबित सभी प्रकरणों का निस्तारण तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक करने के निर्देश दिए। साथ ही, अधिनियम के अंतर्गत न आने वाली सेवाओं के भी समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में सेवाओं का निस्तारण नहीं किया गया तो उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी अपर जिलाधिकारी ने दिए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।