Rudrapur Court Sentences Man to 12 Years for 2 05 Kg Charas Possession चरस तस्करी में नैनीताल के युवक को 12 साल की सजा, Rudrapur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttarakhand NewsRudrapur NewsRudrapur Court Sentences Man to 12 Years for 2 05 Kg Charas Possession

चरस तस्करी में नैनीताल के युवक को 12 साल की सजा

रुद्रपुर की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 2017 में खटीमा क्षेत्र से 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार शिवराज सिंह को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उसे 1.2 लाख रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरSun, 18 May 2025 05:12 PM
share Share
Follow Us on
चरस तस्करी में नैनीताल के युवक को 12 साल की सजा

रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2017 में खटीमा क्षेत्र से 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किए एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.2 लाख रुपये का अर्थदंड किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोड़ा ने बताया कि 9 अगस्त 2017 को थाना खटीमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंजाबाज तिराहे के पास से ग्राम थली पोस्ट नरतोला तहसील धारी नैनीताल निवासी शिवराज सिंह पुत्र मान सिंह को 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। वहीं इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत में हुई। इस दौरान एडीजीसी दीपक कुमार ने अदालत के सामने 9 गवाह पेश किए। अदालत ने शनिवार को शिवराज सिंह को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1.2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।