चरस तस्करी में नैनीताल के युवक को 12 साल की सजा
रुद्रपुर की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 2017 में खटीमा क्षेत्र से 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार शिवराज सिंह को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उसे 1.2 लाख रुपये का...

रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2017 में खटीमा क्षेत्र से 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किए एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.2 लाख रुपये का अर्थदंड किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोड़ा ने बताया कि 9 अगस्त 2017 को थाना खटीमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंजाबाज तिराहे के पास से ग्राम थली पोस्ट नरतोला तहसील धारी नैनीताल निवासी शिवराज सिंह पुत्र मान सिंह को 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। वहीं इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत में हुई। इस दौरान एडीजीसी दीपक कुमार ने अदालत के सामने 9 गवाह पेश किए। अदालत ने शनिवार को शिवराज सिंह को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1.2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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