कोचिंग संचालक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा
सेलाकुई संवाददाता। सेलाकुई थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ बेड टेच का मामला सामने आया है। आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ दिल्ली में हुए मुकदमे के बाद जी

सेलाकुई थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ बेड टेच का मामला सामने आया है। आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ दिल्ली में हुए मुकदमे के बाद जीरो एफआरआई पर सेलाकुई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली सेलाकुई निवासी एक व्यक्ति ने दिल्ली के क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि सत्यवीर मलिक पुत्र बलजीत मलिक निवासी सीतापुरी पार्ट सागरपुर सासरी मोड पूर्व में सेलाकुई में कोचिंग का कार्य करता था। अब दिल्ली में ही रह रहा है। सेलाकुई में कोचिंग के दौरान वह एक नाबालिग को गलत तरीके से छूता था।
घटनास्थल सेलाकुई थाना क्षेत्र होने के कारण क्राइम ब्रांच ने जीरो एफआईआर पर मुकदमा थाना सेलाकुई ट्रांसफर कर दिया है। एसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि जीरो एफआईआर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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