सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी जरूरी है. कौर्ट ने आज और क्या कुछ कहा.. देखिए इस वीडियो में