नाबालिग खुद ऑपरेट कर सकेंगे अपना बैंक अकाउंट, RBI ने दी इजाजत
- रिजर्व बैंक ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति देने की अनुमति दी जाती है।

अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अपने बैंक अकाउंट को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकेंगे। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस संबंध में निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से सेविंग/फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जाती है। बता दें कि अब तक अभिवावक ही नाबालिग के अकाउंट को ऑपरेट करते हैं।
क्या है रिजर्व बैंक के सर्कुलर में
आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक सर्कुलर में कहा कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है। सर्कुलर के मुताबिक बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए राशि और शर्त तय कर सकते हैं। इस बारे में जो भी नियम और शर्तें तय की जाती हैं, उस बारे में खाताधारक को जानकारी दी जाएगी।