वाहन के आरसी व डीएल में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर कार्रवाई
-31 मार्च तक आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करने का आखिरी मौका, फिर होगी कार्रवाई, भोजपुर में

-31 मार्च तक आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करने का आखिरी मौका, फिर होगी कार्रवाई -भोजपुर में 76 हजार वाहनों के आरसी में अपडेट नहीं है मोबाइल नंबर, हजारों डीएल में भी नहीं आरा, एक संवाददाता। जिले में निबंधित वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग की ओर से 31 मार्च के बाद कार्रवाई की जा सकती है। डीएल और आरसी में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज कराना जरूरी है। परिवहन विभाग की ओर से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। एडीटीओ दिव्य प्रकाश ने बताया कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपडेट नहीं होने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जा सकता है। परिवहन विभाग की साइट पर ऑनलाइन या जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से 31 मार्च तक हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी गई है। खासकर वैसे वाहन मालिकों को जिनके वाहन के आरसी में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है और वैसे डीएल धारकों को चेतावनी दी गई है, जिनके डीएल के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। निर्धारित समय के भीतर हर हाल में अपना मोबाइल नंबर जोड़वाना जरूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर नहीं बनेगा प्रदूषण जिले में वाहनों के आरसी में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं जुड़े होने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। मोबाइल अपडेट आरसी नहीं होने पर वाहन मालिक परिवहन विभाग की सेवाओं की जानकारी से वंचित रह जाएंगे। वहीं विभाग की ओर से अन्य कई तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। मोबाइल नंबर अपडेट रहने पर मिलेंगे कई लाभ वाहन रजिस्ट्रेशन से मोबाइल नंबर जुड़े होने के कई फायदे हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट कराने से प्रदूषण सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस की अवधि की समाप्ति की समय से जानकारी तो मिलेगी। इसके अलावा भी कई फायदे हैं। इनमें परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जानकारी, यातायात उल्लंघन किये जाने पर ई चालान की सूचना, परिवहन सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने में आसानी, दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान में आसानी के साथ आरसी डाउनलोड करने की सुविधा शामिल है। मोबाइल नंबर अपडेट करना है बेहद आसान वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सर्विसेज पर क्लिक करने पर राज्य का नाम मिलेगा। वाहन मालिक पता बदलने पर दें जानकारी वाहनों के निबंधन के समय आरसी में दिया गया पता बदलने पर परिवहन विभाग को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। एडीटीओ ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक की ओर से यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में लिखित निवास स्थान बदला जाता है, तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है।
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