साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने पूर्व विधायक को रिहा किया
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मामले में फंसे थे पूर्व विधायक सीएस ने किया सदर अस्पताल के इमरजेंसी का निरीक्षण

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मामले में फंसे थे पूर्व विधायक (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एसीएजेएम प्रथम हेमा कुमारी की अदालत ने मंगलवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मामले में फंसे पूर्व विधायक रामचन्द्र यादव को साक्ष्य के अभाव में मंगलवार को रिहा कर दिया। वकील बलिराम यादव ने पूर्व विधायक को मंगलवार को फैसला की तिथि पर कोर्ट में प्रस्तुत कराया था। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा किए जाने का फैसला सुनाया। वकील बलिराम यादव ने बताया कि वर्ष 2018 में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके आगमन पर भभुआ शहर के नगरपालिका मैदान में बैनर-पोस्टर के साथ स्वागत समारोह आयोजित किया गया।
चुनाव के दरम्यान इस कार्यक्रम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पूर्व विधायक के खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज किया गया। लेकिन, उक्त मामले में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। ज्ञात हो कि सड़क जाम करने के एक पुराने मामले में पूर्व विधायक पर कोर्ट ने कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया था, जिसमें जमानत अर्जी को इसी अदालत ने रिजेक्ट करते हुए जेल भेज दिया था। उक्त मामले में भी इसी अदालत से मंगलवार को ही जमानत मिली है। सीएस ने किया सदर अस्पताल के इमरजेंसी का निरीक्षण भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिविल सर्जन डॉ. विन्देश्वरी रजक ने मंगलवार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी का निरीक्षण किया। सीएस की जांच में इमरजेंसी में डॉ. शाहील राज कार्यरत पाए गए। सीएस ने इमरजेंसी के ड्रेसिंग रूम व भर्ती वार्ड में मरीजों को मिलने वाली चिकित्सकीय सुविधा को देखा। सीएस ने इमरजेंसी में भर्ती बीमार पूर्व विधायक रामचन्द्र यादव की पत्नी का हालचाल लेते हुए डाक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सकीय व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सीएस ने इमरजेंसी के पास नए भवन की भी जांच की। जांच के समय सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह, डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल, डैम प्रभात कुमार, अस्पताल प्रबंधक शैलेन्द्र कुमार आदि थे। सहित कई उपस्थित थे। फोटो- 17 जून भभुआ- 15 कैप्शन- सदर अस्पताल के इमरजेंसी में मंगलवार को जांच करते सिविल सर्जन व अन्य।
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