आरटीई कोटे से नहीं लिया नामांकन तो निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई
जिले में संचालित हैं कुल 336 निजी विद्यालय, कोटे से नामांकन को आए थे कुल

भागलपुर, वरीय संवाददाता रैंडमाइजेशन के बाद भी स्कूल आवंटित बच्चों का नामांकन नहीं लेने वाले निजी विद्यालयों पर एक अप्रैल से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दरअसल, ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभकारी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों का नामांकन किये जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इस क्रम में जिला शिक्षा विभाग को कई बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत की थी कि बच्चों को स्कूल आवंटन के बाद भी निजी विद्यालय छात्रों का नामांकन नहीं ले रहे हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में 336 निजी स्कूल संचालित हैं। जबकि आरटीई के तहत जिलेभर से कुल 679 आवेदन आए थे। इनमें 636 बच्चों ने नामांकन ले लिया है, जबकि 25 बच्चों का नामांकन अबतक नहीं हो पाया है। इधर, शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन का दूसरा फेज शुरू है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे बच्चों के अभिभावकों को 10 अप्रैल तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है। जबकि 26 से 12 अप्रैल तक आवेदन का सत्यापन और 15 अप्रैल की दोपहर 3:30 बजे से इसका सत्यापन होगा। फिर छात्र-छात्राओं को स्कूल आवंटित किया जाएगा। वहीं 16 से 25 अप्रैल तक बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कहा कि निर्धारित कोटे से बच्चों का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित निजी स्कूलों की भी जांच की जाएगी। जांच में पकड़े जाने पर स्कूल सील करते हुए उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। रेंडमाइजेशन के बाद स्कूल आवंटित होने वाले बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य है। जबकि दूसरे फेज के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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