Three Sentenced to Three Years for Battery Theft in Sheikhpura चोरी मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा, Biharsharif Hindi News - Hindustan
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चोरी मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा

चोरी मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा चोरी मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफThu, 10 April 2025 10:14 PM
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चोरी मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा

चोरी मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा शेखपुरा। सिविल कोर्ट के एसीजेएम रोहित कुमार की अदालत ने न्यायालय परिसर से बैटरी चोरी करने के मामले में बंगाली पर मोहल्ले के तीन आरोपियों क्रमश: विपीन यादव, चंदन कुमार एवं पिंटू यादव को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के अभियोजन पदाधिकारी उपेन्द्र चौधरी ने बताया कि वर्ष 2010 में कोर्ट परिसर से बैटरी की चोरी हुई थी। नाजिर हैदर हसन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। नि.सं.

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