District Magistrate Reviews Prosecution of Pending Court Cases with Special Strategy कोर्ट से निर्गत वारंट का विधिवत तामिला पर जोर, Chapra Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsChapra NewsDistrict Magistrate Reviews Prosecution of Pending Court Cases with Special Strategy

कोर्ट से निर्गत वारंट का विधिवत तामिला पर जोर

जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में न्यायालय में लंबित मामलों की अभियोजन की समीक्षा की गई। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि त्वरित...

Newswrap हिन्दुस्तान, छपराSat, 17 May 2025 10:11 PM
share Share
Follow Us on
कोर्ट से निर्गत वारंट का विधिवत तामिला पर जोर

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में न्यायालय में दर्ज मामलों के अभियोजन की समीक्षा लंबित मामलों के निष्पादन के लिए बनाई गई विशेष रणनीति छपरा, नगर प्रतिनिधि। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आपस में समन्वय बनाकर समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने का टास्क शनिवार को अभियोजन से जुड़े पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जिला अन्तर्गत न्यायालय में दायर वादों के अभियोजन की समीक्षा की। जिला में दर्ज एफआईआर के विरुद्ध दायर आरोप पत्र, त्वरित विचारण (स्पीडी ट्रायल) से संबंधित वादों के निष्पादन की स्थिति आदि की समीक्षा की गई व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।

न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के विधिवत तामिला सुनिश्चित कराने एवं इसका साक्ष्य सहित रिपोर्ट संकलित करने को कहा गया। न्यायालय में दर्ज वादों से संबंधित आवश्यक जानकारी,आंकड़े कोर्ट नायब के माध्यम से प्राप्त कर इसका तिथि वार संकलन सुनिश्चित करने को कहा गया।पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेख की जानकारी भी कोर्ट नायब के माध्यम से संबंधित केस के लोक अभियोजक को अवश्य रूप से देने को कहा गया। दर्ज मामलों के अभियोजन की प्रभावी समीक्षा के लिये लोक अभियोजकों को प्रपत्र एक व दो में और पुलिस को प्रपत्र तीन, चार व पांच में आवश्यक आंकड़े संकलित कर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। विधि शाखा प्रभारी को पुलिस उपाधीक्षक अभियोजन व सभी कोर्ट नायक के साथ बैठक कर सभी प्रपत्रों के आधार पर लंबित कार्रवाई की एक एक कर समीक्षा करने को कहा गया। बैठक में अपर समाहत्र्ता, जिला विधि शाखा प्रभारी, जिला लोक अभियोजक, सभी अपर लोक अभियोजक, अभियोजन पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। --

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।