Bihar Government Offers Financial Relief to Fishermen Under New Scheme for 2024-25 गरीब मछुआरों के लिए राहत सह बचत योजना की हुई शुरुआत, Hajipur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsHajipur NewsBihar Government Offers Financial Relief to Fishermen Under New Scheme for 2024-25

गरीब मछुआरों के लिए राहत सह बचत योजना की हुई शुरुआत

बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा मछुआरों के लिए 2024-25 वित्तीय वर्ष हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य मछलियों के प्रजनन को बढ़ावा देना और मछुआरों को आर्थिक सहायता...

Newswrap हिन्दुस्तान, हाजीपुरThu, 1 May 2025 02:50 AM
share Share
Follow Us on
गरीब मछुआरों के लिए राहत सह बचत योजना की हुई शुरुआत

हाजीपुर। नि.सं. बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा राज्य के नदियों में मछली पकडने का कार्य करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 'राहत-सह-बचत के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। यह योजना राज्य की नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। गरीब मछुआरों को मिलेगा लाभ इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली प्रजनन अवधि में मत्स्य शिकारमाही पर रोक लगाकर मछलियों को प्रजनन का पर्याप्त अवसर देना तथा इस अवधि में पूर्णतः मछली पकडने पर निर्भर मछुआरों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।

इस पहल से नदियों में मत्स्य बीज का प्राकृतिक संचयन बढ़ेगा और उत्पादन एवं उत्पादता में भी सकारात्मक वृद्धि होगी। योजना के तहत प्रत्येक मछुआरे से 1500 का वार्षिक अंशदान प्राप्त किया जाएगा, जिसके साथ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा भी 1500- 1500 का अंशदान दिया जाएगा। इस प्रकार मछुआरों के लिए कुल रु 4500 की राशि राहत स्वरूप प्रतिवर्ष प्रतिबंधित महीनों (जून से अगस्त) में उपलब्ध कराई जाएगी। जून से अगस्त तक के प्रतिषेधित महीनों में गछुआरों को आर्थिक सहायता मिलेगी।नदियों में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन में वृद्धि होगी।पूर्णकालिक मछुआरों को जीविकोपार्जन में सहूलियत मिलेगी।बाढ़ जैसे संकट के समय में भी मछुआरों को राहत प्राप्त होगी। 18 से 60 वर्ष के बीच के मछुआरों को मिलेगा लाभ आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक पूर्णकालिक मछली पेकडने का कार्य करता हो। वह मत्स्य जीवी सहयोग समिति,निबंधित फेडरेशन, वेलफेयर सोसायटी, समूह का सदस्य होना चाहिए। साथ ही जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही प्रमाण-पत्र धारक हो। आवेदन को आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन के साथ देना होगा। ऑन लाइन माध्यम से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन करने की सुविधा दी गई है। तकनीकी सहायता के लिए टोल-फ्रीनंबर 18003456185 पर मुछआरा संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक लाभार्थी मत्स्य पदाधिकारी, वैशाली मोबाईल नं0 9473191585 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।