प्राथमिक की दर्ज नहीं करने पर थानाध्यक्ष से जवाब तलब
अरवल, निज प्रतिनिधि। पीड़िता के अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि मानिकपुर थाना के आजाद नगर निवासी एक पीड़िता ने अभियोग वाद संख्या 103 /2025 दर्ज करा अपने ग्रामीण अमरजीत कुमार के विरुद्ध आरोप लगाते हुए...

अरवल, निज प्रतिनिधि। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने गंभीर अपराध के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर प्राथमिक दर्ज नहीं करने के कारण पुलिसिया कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी मानीकपुर को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। पीड़िता के अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि मानिकपुर थाना के आजाद नगर निवासी एक पीड़िता ने अभियोग वाद संख्या 103 /2025 दर्ज करा अपने ग्रामीण अमरजीत कुमार के विरुद्ध आरोप लगाते हुए यह अभियोग पत्र दाखिल की थी। उसने बताया था कि शौच जाने के क्रम में जबरदस्ती डरा धमकाकर उसके साथ अमरजीत कुमार ने बलात्कार किया तथा विरोध करने पर गाली गलौज एवं मारपीट किया। पीड़िता ने स्थानीय थाना मानिकपुर में इस आशय का आवेदन दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा पीड़िता को बार-बार थाना पर बुलाया गया तथा 15 अप्रैल को सदर अस्पताल अरवल में उसका मेडिकल जांच कराया। उसके बाद भी थाना पर बुलाकर पैसे की मांग की गई एवं कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई।
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