Court Acquits 14 Including RJD Leader Brahmanand Yadav in 20-Year-Old Case 20 साल पुराने केस में 13 रिहा, Madhubani Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMadhubani NewsCourt Acquits 14 Including RJD Leader Brahmanand Yadav in 20-Year-Old Case

20 साल पुराने केस में 13 रिहा

झंझारपुर में एक न्यायालय ने 20 साल पुराने मामले में राजद नेता ब्रह्मानंद यादव सहित 14 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। यह मामला भूतही बलान तटबंध को क्षतिग्रस्त करने और कनीय अभियंता एवं पुलिस बल पर हमले...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीWed, 23 April 2025 01:05 AM
share Share
Follow Us on
20 साल पुराने केस  में 13 रिहा

झंझारपुर, निज संवाददाता। दो दशक पूर्व फुलपरास थाना के चर्चित ननपट्टी गांव के समीप भूतही बलान के पश्चिमी एवं पूर्वी तटबंध को क्षतिग्रस्त करने और कनीय अभियंता एवं पुलिस बल पर हमला मामले में आरोपी राजद नेता ब्रह्मानंद यादव सहित 13 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। मंगलवार को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम के न्यायालय में संचालित सेशन ट्रायल नंबर -31/2009 अंदर दफा 307, 353, 431, 427 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में बहस पूरी होने के उपरांत साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को न्यायालय द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया। मुदालह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम साहु, रत्नेश कुमार, जितेंद्र कुमार झा व अन्य अधिवक्ताओं ने बचाव के पक्ष में दलीलें दी, वहीं सरकार के तरफ से सहायक लोक अभियोजक जयशंकर झा ने पक्ष रखा। 23 जुलाई 2005 को पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के जेई रमाकांत सिंह ने फुलपरास थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें राजद नेता ब्रह्मानंद यादव सहित अन्य आरोपियों पर आरोप लगाया गया था कि संध्या 3: 30 बजे भूतही बलान तटबंध के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध किनारे कुदाल एवं आर्म्स के साथ पश्चिमी कोसी नहर के तत्कालीन कनीय अभियंता रमाकांत सिंह एवं पुलिस बल पर जानलेवा हमला कर दिया गया। वहां से 300 गज की दूरी पर शाम चार बजे बांध को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बांध पर हल्का बहाव होने लगा और बालू मिश्रित बांध 50 फीट की दूरी तक टूटकर बह गया। बाढ़ का पानी ननपट्टी गांव की ओर बह गया। कनीय अभियंता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों द्वारा जानलेवा हमले के बाद भागते पुलिस बल पर भीड़ द्वारा करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग भी की गयी। करीब 20 साल तक चले मुकदमे में दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी राजद नेता ब्रह्मानंद यादव, कृष्णानंद यादव, विजय कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, सुरेश कुमार यादव, जीबछ यादव, नागेश्वर यादव, रामसेवक यादव, रामचंद्र यादव, विनोद कुमार यादव, रामविलास यादव, महेंद्र यादव और रामलोचन यादव को रिहा कर दिया गया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।