हाइकोर्ट के आदेश पर भी भूमि पर कब्जा नहीं मिला
मधुबनी में हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद भू-हदबंदी से मिली जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका। डीएम ने सीओ को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित लक्ष्मी नारायण सिंह ने...

मधुबनी,विधि संवाददाता। हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद भू-हदबंदी से प्राप्त जमीन पर कब्जा नहीं मिला। हाइकोर्ट के आदेश पर डीएम ने अंधराठाढ़ी सीओ को भू-हदबंदी वाली जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया था लेकिन अंचल अधिकारी ने अनसुनी कर दी। मामला अंधराठाढ़ी अंचल के गंगद्वार गांव का है। पीड़ित पक्ष के लक्ष्मी नारायण सिंह ने डीएम को आवेदन देकर भू-हदबंदी वाली पांच डिसमिल जमीन पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने डीएम को बताया है कि इनके पिता रामजी राय को भू-हदबंदी से प्राप्त जमीन पर गांव के ही मिथिलेश झा के पुर्वज ने गलत वासगीत पर्चा बनाकर दखल कर लिया।
डीएम ने वासगीत पर्चा को रद्द कर दिया। विपक्षी हाइकोर्ट गये तो वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। हाइकोर्ट ने विपक्षी को जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। तत्कालीन डीएम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सीओ को पत्र लिखा लेकिन अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ।
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