पिता-पुत्र सहित तीन को मिली उम्रकैद
मधुबनी की अदालत ने ककना गांव में विनय चंद्र झा की हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने का...

मधुबनी, विधि संवाददाता । प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने पंडौल थाना क्षेत्र के ककना गांव में गोली मारकर विनय चंद्र झा की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए बाप बेटा सहित तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को खचाखच भरी अदालत में प्रधान जिला जज ने आरोपित नवीन कुमार मिश्रा उसके पिता लाल मिश्रा एवं आयुष कुमार झा को सजा सुनाई। कोर्ट ने नवीन झा को हत्या एवं आर्म्स एक्ट में 20 हजार जबकि लाल मिश्रा एवं आयुष झा को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
जानकारी के अनुसार न्यायालय ने अपने जजमेंट में मृतक की पत्नी एवं बच्चों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। अभियोजन पक्ष के वकील एपीपी अजीत सिन्हा ने बताया कि गांव के ब्रह्मस्थान की जमीन को लेकर विनय चंद्र झा एवं नवीन कुमार मिश्रा के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। 17 जुलाई 2023 की शाम षड्यंत्र के तहत ब्रह्मस्थान के पास विनय चंद्र झा को बुलाया गया। लाल मिश्रा एवं आयुष कुमार झा विनय चंद्र को पकड़ लिया तथा नवीन कुमार मिश्रा अपने कमर से पिस्टल निकाल कर उसपर फायरिंग कर दिया। गोली लगने के बाद वहीं गिर गया। लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया लेकिन रास्ते में ही विनय चंद्र झा ने दम तोड़ दिया।
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