जुर्माने के बाद कोर्ट पहुंचे काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष, मांगी मोहलत
मुजफ्फरपुर में एक 17 वर्षीय छात्रा के अपहरण के प्रयास के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। छात्रा के पिता ने पिछले वर्ष शिकायत...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। इंटर की 17 वर्षीया छात्रा के अपहरण के प्रयास व मारपीट करने के एक आरोपित के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना की राशि उनके वेतन से कटौती किए जाने का आदेश दिया गया था। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने एसएसपी को इस आदेश की प्रति भेजी थी। इसके बाद काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह विशेष कोर्ट के समक्ष 28 मई को पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही।
उन्होंने इसके लिए मोहलत देने की विशेष कोर्ट से प्रार्थना की। गेस पेपर खरीदने जाने के समय छात्रा के अपहरण का प्रयास : छात्रा के पिता ने पिछले वर्ष नौ जनवरी को विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि छह जनवरी की शाम लगभग 7.30 बजे उनकी पुत्री गेस पेपर खरीदने चौक पर जा रही थी। इसी दौरान विजय कुमार व रवि कुमार ने उसका अपहरण कर लिया। बाइक ड्राइव कर रहे रवि को छात्रा ने दांत से काट लिया। इससे वह असंतुलित हो गया। इससे बाइक गिर गई और रवि, विजय व छात्रा को चोटें आई। छात्रा के शोर मचाने पर विजय ने उसे ईंट से मारकर घायल कर दिया। छात्रा के माता-पिता ने दोनों आरोपितों के घर पर जाकर उसके परिजनों से शिकायत की। आरोपितों के परिजनों ने भगा दिया और बाद में उसकी दुकान पर आकर तोड़फोड़ व 9500 रुपये लूट लिये। परिवाद की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने रवि कुमार व विजय कुमार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सत्य पाने पर पिछले वर्ष सात जून को मामले का संज्ञान लिया। दोनों आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सात मई को पुलिस ने आरोपित विजय को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट में पेश किया। फिलहाल विजय जमानत पर है। वहीं रवि को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
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