अवैध होर्डिंग हटाएगा नगर निगम, लगानेवालों पर होगी कार्रवाई
मुजफ्फरपुर नगर निगम अब बिना अनुमति होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त ने बैठक में विज्ञापन नीति पर चर्चा करते हुए अव्यवस्थित और अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के लिए नए...

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के इलाके में बिना अनुमति होर्डिंग-बैनर लगाने वालों पर निगम प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए नये नियम में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई का आदेश नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने सोमवार को संबंधित शाखा के प्रभारी को दिया। यह आदेश उन्होंने विज्ञापन नीति को लेकर निगम सभागार में हुई बैठक के बाद दिया।
नगर आयुक्त ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन नीति एवं उसके नियमों पर चर्चा की गई। इसमें विज्ञापन नीति में पारदर्शिता एवं व्यवस्था को प्राथमिकता देने का निर्णय हुआ। इस नीति से शहर में स्वच्छता एवं सौंदर्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत अव्यवस्थित और अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया कि विज्ञापन नीति का पालन किया जाए एवं इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इससे निगम क्षेत्र में अव्यवस्थित एवं अवैध विज्ञापनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सभी तरह के विज्ञापनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसका पालन विज्ञापन देने वालों को भी करना होगा।
उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विज्ञापनकर्ताओं से भी विज्ञापनों की व्यवस्था को और अधिक सुसंगत बनाने के सुझाव मांगे गए थे। उन्होंने नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देने का आग्रह किया, ताकि वे विज्ञापनों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। कहा कि नगर निगम इन नियमों का पालन करने में कड़ी निगरानी रखेगा एवं अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो।
बैठक में उप नगर आयुक्त सोनू कुमार राय, सहायक अभियंता आर्यन झा, सहायक अभियंता अभिनव पुष्प, सहायक अभियंता मो॰ मुज़्ज़मिल, सहायक अभियंता अरुणिमा राज एवं प्रभारी विज्ञापन अखिलेश कुमार सिन्हा उपस्थित थे।
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