Now birth and death certificates will be made in Panchayats no need to go block office अब पंचायत में ही बन जाएंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रखंड कार्यालय जाने की झंझट खत्म, Bihar Hindi News - Hindustan
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अब पंचायत में ही बन जाएंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रखंड कार्यालय जाने की झंझट खत्म

बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिके, डेथ सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों प्रमाण पत्र अब गांवों में ही पंचायत सचिव जारी कर सकेंगे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSat, 17 May 2025 11:42 AM
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अब पंचायत में ही बन जाएंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रखंड कार्यालय जाने की झंझट खत्म

बिहार में अब पंचायत में ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएंगे। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की झंझट खत्म हो गई है। गांवों में अब पंचायत सचिव ये प्रमाण पत्र अपने स्तर पर जारी कर सकेंगे। राज्य कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़े, इसके लिए सभी पंचायत में ही इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत सरकार भवन में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। यहां पंचायत सचिव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन भी पंचायत सरकार भवन में ही जमा होंगे। सत्यापन के बाद पंचायत सचिव ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। पहले ये सर्टिफिकेट प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय से बनते थे।

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जानिए क्या है नई व्यवस्था-

नए नियम के अनुसार जन्म के 30 दिन के अंदर आवेदन करने पर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पंचायत सचिव के स्तर से जारी हो जाएगा। हालांकि, एक महीने से एक साल तक के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही बनेगा। वहीं, अगर जन्म के एक साल बाद बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बीडीओ के पास जाना होगा।