सड़क के लिए परमिट लेकर स्कूलों में चलाए जा रहे हैं वाहन
पूर्णिया में स्कूलों में सार्वजनिक परिवहन परमिट वाले वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इन वाहनों की सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अधिकारी इस...

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में सड़क पर चलने के लिए बने परमिट वाले वाहनों का उपयोग स्कूलों में किया जा रहा है। इनमें कुछ बसें भी शामिल हैं। विभागीय नियम के प्रतिकूल चल रहे इन वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई में किसी की दिलचस्पी नहीं है। जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सवालों से घिरती रहती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले परमिट के इन वाहनों में स्कूली वैन की अपेक्षा सुरक्षा की सुविधा बहाल होती है। वाहन मालिक स्कूली ड्यूटी के अलावा सड़कों पर दौड़ लगाकर मुनाफा कमाने में लगे हैं, वही हाल स्कूल संचालकों का है। इन्हें बच्चों की सुरक्षा का रत्ती भर ख्याल नहीं है।
विभागीय हाकिम सुरक्षा मानकों के अभाव में चल रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए परमिट से चल रहे स्कूली बच्चों के वैन से दुर्घटना का इंतजार है। बचाव पर इनका रत्ती भर ध्यान नहीं है। ....क्या है नियम: स्कूली बच्चों के लिए उपयोग लाने वाले वाहनों का परमिट स्कूल के नाम पर बनता है। अगर वाहन किराया पर लिया जाता है तो स्कूल संचालकों का एग्रीमेंट वाहन मालिक के साथ कर परमिट बनाया जाता है। इस तरह के वाहनों का रंग पीला होना चाहिए। वाहनों में प्राथमिक उपचार के साथ आपातकालीन खिड़की की अनिवार्यता होती है। साथ ही वाहनों में जीपीएस और स्पीड गवर्नर की भी आवश्यकता होती है। जीपीएस से वाहनों का लोकेशन ट्रैक किया जाता है, जबकि स्पीड गवर्नर वाहनों को मान्य गतिमान से चलने में मददगार होता है। इसके अलावा वाहनों के फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण भी आवश्यक होता है। ....बोले अधिकारी: मामला मेरे डोमेन का नहीं है। इस पर कार्रवाई डीटीओ एवं एमवीआई के स्तर से होती है। फिर भी अगर कोई आवेदन आता है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। -शाहिद परवेज, आरटीए सेक्रेटरी, पूर्णिया।
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