Update Your Vehicle s Mobile Number Linked to Aadhaar by March 31 to Avoid Penalties महज 672 वाहन मालिकों ने कराया आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट, Siwan Hindi News - Hindustan
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महज 672 वाहन मालिकों ने कराया आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट

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Newswrap हिन्दुस्तान, सीवानSat, 22 March 2025 02:52 PM
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महज  672 वाहन मालिकों ने कराया आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। अगर आपने अपने वाहनों का आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में अपडेट नहीं कराया गया तो फौरन करा लें। जिला परिवहन कार्यालय ने सभी प्रकार के वाहन मालिकों को आरसी व डीएल में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक हर हाल में अपडेट कराने का निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार, जिन वाहन मालिकों का आरसी पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, उनके वाहन का बीमा, प्रदूषण व फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं होगा। बहरहाल, जिले में परिवहन विभाग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे निर्देश के बावजूद जागरुकता के अभाव में अब-तक सिर्फ 672 वाहन मालिकों ने अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराया है। जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, जिले में एक लाख 8 हजार 487 वाहन मालिकों को अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, लेकिन सिर्फ 672 वाहन मालिक ही मोबाइल नंबर अपडेट कराए हैं। अभी भी एक लाख 7 हजार 415 वाहन मालिकों ने अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। जिन वाहन मालिकों ने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराया है, वह कांटेक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। इधर, परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानि कि आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात डीएल) में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। यह मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। 31 मार्च के बाद विभाग आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर जुर्माना वसूलेगा। फिर भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द करेगा। विभाग के अनुसार, सभी वाहन मालिकों को कांटेक्टलेस सेवाओं का लाभप्रदान करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। ई-चालान की नहीं मिल पाती सूचना दरअसल, आरसी व डीएल में दर्ज आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराने से वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। इससे विभाग के समक्ष भी समस्या खड़ी हो रही है। जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, आरसी व डीएल में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने से दुर्घटना व अन्य विषम स्थिति में वाहन मालिक या चालक की पहचान में परेशानी होती है। इसके साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी ई चालान की सूचना भी उनके मोबाइल पर नहीं मिल पाती है। क्या कहतीं सहायक डीटीओ सहायक डीटीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि सभी प्रकार के वाहन मालिकों को अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। जिन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया, उनके वाहन का बीमा, प्रदूषण व फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं होगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर वाहन साफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जायेंगे ताकि मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण व फिटनेस जारी हो सके।

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