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EPS: अधिक पेंशन के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन, 12 लाख लोगों ने किया अप्लाई, आप कब करेंगे

Higher Pension Last Date: अब तक ईपीएफओ को हाई पेंशन के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र कर्मचारियों को सोमवार, 26 जून तक आवेदन करना है। इसकी समय सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 26 June 2023 09:32 AM
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EPS: अधिक पेंशन के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन, 12 लाख लोगों ने किया अप्लाई, आप कब करेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएस (EPS) से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। ईपीएफओ ने आखिरी तारीख 26 जून, 2023 तय की है। अब तक ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र कर्मचारियों को सोमवार, 26 जून यानी आज तक आवेदन करना है। इसकी समय सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है और समय सीमा के और आगे बढ़ने का इंतजार करने से बेहतर रहेगा कि जो योग्य पात्र अंशधारक हैं, वे जल्द से जल्द ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर दें।

इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन की गणना के बारे में बताया गया है। सर्कुलर के मुताबिक 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर होने वालों और इस तारीख के बाद रिटायर होने वालों के लिए हॉयर पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होगा। 

बता दें अभी कर्मचारी के लिए कंपनी का पेंशन कंट्रीब्यूशन 15000 रुपये का 8.33% यानी 1,250 रुपये है। अगर बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये से अधिक है तब भी पेंशन में नियोक्ता यानी कंपनी के योगदान की गणना 15 हजार रुपये के बेसिक सैलरी पर ही होती है। 

EPS की 1995 में शुरुआत हुई थी और इसके तहत हायर पेंशन योग्य बेसिक सैलरी 5,000 रुपये प्रति माह की गई। इसे बाद में बढ़ाकर 6,500 रुपये और 1 सितंबर, 2014 से बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह किया गया। 

आवेदन कैसे करें
-सभी पात्र कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईपीएफओ पोर्टल पर एक आवेदन जमा करना होगा
-लिंक को यूएएन सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर एक्सेस किया जा सकता है।
-आवेदन पत्र जमा करने के बाद नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

कौन हायर पेंशन के लिए पात्र हैं?
1) कर्मचारी जो EPS के तहत 1 सितंबर 2014 से पहले सदस्य थे, और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे।

2) कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने ₹5,000 या ₹6,500 की स्टैंडर्ड सैलरी लिमिट से अधिक वेतन पर कंट्रीब्यूशन दिया था।

 

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