30 जून से पहले दें होल्डिंग टैक्स और पाएं अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट
झारखंड के शहरी नागरिकों को होल्डिंग टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। अगर वे 30 जून 2025 से पहले अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करते हैं, तो उन्हें 15% तक की छूट मिलेगी। विशेष श्रेणी के मालिकों को भी अधिक छूट दी...

देवघर,प्रतिनिधि। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विभाग द्वारा होल्डिंग टैक्स में बड़ी राहत दी जा रही है। यदि शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक 30 जून 2025 से पहले अपना होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। इस बात की जानकारी देते हुए देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक रोहित सिन्हा ने कहा कि छूट दरों में ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट, जेएसके केन्द्र (जन सुविधा केंद्र) के माध्यम से भुगतान पर 12.5 प्रतिशत तक की छूट एवं डोर टू डोर कलेक्शन के तहत भुगतान पर 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि छूट की श्रेणियों में सामान्य आवासीय/खाली ज़मीन के मालिकडोर टू डोर 5 प्रतिशत, जेएसके 7.5 प्रतिशत और ऑनलाइन 10 प्रतिशत है। विशेष श्रेणी के मालिक (महिला, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, सशस्त्र बल के सदस्य, ट्रांसजेंडर) के लिए डोर टू डोर 10 प्रतिशत, जेएसके 12.5 प्रतिशत एवं ऑनलाइन 15 प्रतिशत है। (शर्त यह है कि होल्डिंग टैक्स में एक ही मालिक का नाम होना चाहिए)। कहा कि ऑनलाइन भुगतान के लिए चार आसान चरण है। जिसके तहत वेबसाइट ब्राउज़ करें सूडा डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन, यूएलबी (नगर निकाय) का नाम चुनें, वार्ड नंबर और होल्डिंग नंबर दर्ज करें और भुगतान करें। जन सुविधा केंद्र (जेएसके) में जाकर भी टैक्स जमा किया जा सकता है और 2.5 प्रतिशत छूट का लाभ पूरे साल लिया जा सकता है।
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