पत्रकार हमला कांड में कांग्रेस नेता की बेल पर मांगी डायरी
धनबाद में कांग्रेस नेता राशिद रजा और उनके परिवार के सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस को केस डायरी और इंज्यूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। पत्रकारों पर हुए हमले के मामले में...

धनबाद, प्रतिनिधि। कांग्रेस नेता राशिद रजा, उनके दो बेटे और भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी के साथ इंज्यूरी रिपोर्ट भी मांगी। वरीय अधिवक्ता अभय भट्ट व धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। पत्रकार मोहम्मद शाहिद की शिकायत पर धनबाद थाने में 17 अप्रैल को कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी, उनके पुत्र सैफ अंसारी, कैफ अंसारी तथा भाई मन्नू अंसारी, शाहिद अंसारी और रफीजुल अंसारी को नामजद आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि जिला कांग्रेस कमेटी ने 16 अप्रैल को हेराल्ड मामले में विरोध मार्च आयोजित किया था। रणधीर वर्मा चौक पर मीडियाकर्मी कार्यक्रम का कवरेज कर रहे थे। इस बीच राशिद रजा अंसारी के दोनों बेटे, दो भाई समेत अन्य कांग्रेसियों के बीच मारपीट होने लगी। पत्रकार और फोटोग्राफर घटना का कवरेज करने लगे। इस दौरान राशिद के उकसावे पर उनके बेटे, भाई समेत अन्य सहयोगियों ने धमकी देते हुए मीडियाकर्मियों को वीडियो बनाने से रोका। आरोपियों ने कई पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए। लोहे के रॉड से शाहिद पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे शाहिद को गंभीर चोट आई। पत्रकार नीरज कुमार, संजय कुमार और अजय प्रसाद से भी मारपीट की गई। आरोपियों ने गांधी सेवा सदन में घुसकर पत्रकारों के साथ मारपीट की। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि पांच मई निर्धारित की है। घटना के आठ दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पत्रकारों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। एसडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई।
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