डबलू अंसारी हमलाकांड में टीपू को 10 वर्ष कैद
धनबाद की कोर्ट ने डबलू अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में अन्य...

धनबाद, प्रतिनिधि डबलू अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दोषी हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान को 10 वर्ष कठोर कारावास की सुजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने नामजद आरोपी हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में सात मई कोर्ट ने प्रिंस खान के भाई बंटी खान, अयान उर्फ नान्हू, राशिद जावेद उर्फ संजू, शमीम रजा अंसारी, अल्ताफ रजा और साजिद अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया दिया। भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला में सात मई 2022 को समोसे की दुकान पर चाय पी रहे डबलू अंसारी को प्रिंस खान के गुर्गों ने बदरू मैदान में गोली मार दी थी।
दुर्गापुर अस्पताल में घायल के बयान पर पुलिस ने बैंक मोड़ थाना में आठ मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी। डबलू अंसारी वासेपुर में हुए लाला खान हत्याकांड में रेकी करने के आरोप में जेल में बंद था। प्रिंस खान की तरफ से कई बार धमकी दी गई थी।
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