शराब पीने पर 1 लाख तक जुर्मान, झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लगाई पाबंदी
झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों पर पाबंदी लगाने की योजना बना ली है। अब अगर कोई पब्लिक में एक से ज्यादा बार शराब पीता मिला तो उसपर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बीते दिनों झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना के विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। उसी तरह अब राजधानी रांची में सड़क किनारे, शराब दुकान के बाहर, खुले मैदान या अन्य सार्वनजिक स्थानों पर शराब पीना लोगों को महंगा पड़ेगा। इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। सदर थाने की पुलिस ने अपने अभियान के दौरान अब तक लगभग 25 से अधिक लोगों को सड़क किनारे शराब पीते पकड़ा और उनसे करीब एक लाख रुपए जुर्माना वसूला। थानेदार कुलदीप कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन करने पर रोक है।
हर बार पकड़े जाने पर बढ़ेगा जुर्माना
झारखंड सरकार का कहना है कि पहली बार पकड़े जाने के बाद कोई शख्स दोबारा सार्वजनिक जगह पर शराब पीता हुए पकड़ा गया तो उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर नशापान करने पर पांच हजार से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुलिस के अनुसार पहली बार में पांच हजार, दूसरी बार में 20 हजार रुपए जुर्माना लेने का प्रावधान है। इसी तरह राशि बढ़ती जाएगी। वाहन जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।
गलती नहीं दोहराने का लिया जा रहा लिखित आवेदन
इस मामले पर जानकारी देते हुए थानेदार कुलदीप ने कहा, सार्वजनिक स्थल पर जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उनसे जुर्माने के साथ एक आवेदन भी लिया जा रहा है। इसमें उनसे यह लिखवाया जा रहा है कि वे दोबारा सार्वजिनक स्थान पर शराब का सेवन नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ मिलता है तो उसको पहली बार में तो 5 हजार रुपए ही जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन हर बार पकड़े जाने पर यह राशि बढ़ती जाएगी। यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का नशा करने वालों पर 1 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।