सभी योजनाओं को पूर्ण कर ग्राम सम्पत्ति पोर्टल में अपलोड करें संबंधित जीपीएस फोटो : डीसी
दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा ग्राम...

दुमका, प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिन्हा की आध्यक्षता में भूमि संरक्षण विभाग दुमका अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रकार के योजनाएं की जानकारी ली। उपायुक्त ने उपरोक्त विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को सभी योजनाओं को पूर्ण करते हुए ग्राम सम्पत्ति पोर्टल में संबंधित जीपीएस फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया। भूमि संरक्षण पदाधिकारी शिव कुमार ने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बंजर भूमि राईस फैलो विकास योजनान्तर्गत सरकारी/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार जिसमें योजना का कार्यान्वयन हेतु स्थानीय विधायक एवं उपायुक्त महोदय के अनुशंसा के पश्चात संबंधित पानी पंचायत के द्वारा किया जाता है।
बताया कि तालाब जीर्णोद्धार हेतु तालाब का क्षेत्रफल 01-05 एकड़ के बीच होना चाहिए। बताया कि जलनिधि योजनान्तर्गत परकोलेशन टेंक जिसमें तालाबों का नवनिर्माण किया जाता है। जिसका आकार 120 फीट लम्बा, 100 फीट चौडाई एवं 12 फीट गहराई किया जाता है। जलनिधि योजनान्तर्गत डीप बोरिंग जिसमें डीप बोरिंग का कार्य सामूहिक सिंचाई हेतु किया जाता हैं। डीप बोरिंग के साथ-साथ संबंधित लाभुक समूह को सबमर्सिबल पंप, जनरेटर सेट एवं अन्य उपकरण दिए जाते हैं। उपर वर्णित योजनाओं में सरकारी अनुदान 90 प्रतिशत है तथा कृषक अंशदान 10 प्रतिशत सम्मिलत है। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्तमान में चार तरह की योजनाएं है संचालित भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्तमान में चार तरह की योजनाएं संचालित है। जिसमें जिसमें मनरेगा निर्मित कूप/भूमि संरक्षण अन्तर्गत तालाब जीर्णोद्वार / परकोलेशन टैंक यो लाभुक को 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर पम्प सेट वितरण किया जाता है। वहीं मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्र जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला संखी मंडल एवं अन्य को 80 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। एसएमएएम योजनान्तर्गत मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि उपकरण सम्मिलत हैं। जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला संखी मंडल/लैम्पस/पैक्स/नावार्ड एवं अन्य कृषक समूहों को 80 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। जबकि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना इस योजनान्तर्गत में बड़ा ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि उपकरण सम्मिलत हैं। जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों / महिला संखी भडल/लैम्प्स/पैक्स/नावार्ड एवं अन्य कृषक समूहों को 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। इधर समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को पूर्ण करते हुए ग्राम सम्पत्ति पोर्टल में संबंधित जीपीएस फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। अगले वित्तिय वर्ष 2025-26 में आगामी राज्यादेश के कंडिकानुसार योजनाओं के कार्यान्वयन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक कृषि अभियंता, कनीय अभियंता एवं लिपिक मौजूद थे।
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