अब सिगरेट पीने पर देना होगा जुर्माना, झारखंड सरकार ने बना दिया नया कानून; कहां-कहां प्रतिबंध
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश में नया कानून लेकर आई है। इस कानून के तहत अब झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गुटखा खाकर कहीं थूकने पर भी सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश में नया कानून लेकर आई है। प्रदेश में अब कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने या तंबाकू थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय वितरण विनियमन) झारखंड संशोधन विधेयक, 2021’ को स्वीकृति दे दी है। इससे सिगरेट पीने वालों और गुटखा खाकर थूकने वालों की जेब ढीली होने की संभावना बढ़ गई है। अब लोगों को सिगरेट पीते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी।
झारखंड विधानसभा ने 22 मार्च 2021 को पारित कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट) संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया था। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन उपरांत विधेयक राजभवन को प्राप्त हो गया है। तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। बड़े-बुजुर्ग को भी कोई दुकानदार खुला सिगरेट नहीं बेचेगा। सार्वजनिक धूम्रपान पर पहले जुर्माना 200 रुपये था। इसमें पांच गुना वृद्धि हुई है। स्कूलों, अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालयों और कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचना और उसका उपयोग वर्जित है। इस तरह अब झारखंड में खुलेआम सिगरेट पीने पर जेब पर भारी असर पड़ सकता है। झारखंड सरकार इसे सख्ती से लागू करवाने के मूड में नजर आ रही है।
झारखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय कानून ‘सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (सीओटीपीए) अधिनियम, 2003’ की धारा-4 में संशोधन किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करेगा। ‘उपयोग’ शब्द की परिभाषा का विस्तार कर इसे तंबाकू थूकने के साथ-साथ धूम्रपान से भी संबंधित किया गया है। हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उसकी स्थापना और संचालन प्रतिबंधित है, उल्लंघन पर जुर्माना और जेल की सजा होगी। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।