जमशेदपुर में 68 दुकानदारों पर सरकार ने कर दिया केस, क्या थी वजह
झारखंड के जमशेदपुर के मानगो हाट के 68 दुकानदारों के खिलाफ झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रॉचमेंट एक्ट (जेपीएलई) के तहत मामला दायर किया गया है।

जमशेदपुर के मानगो हाट के 68 दुकानदारों के खिलाफ झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रॉचमेंट एक्ट (जेपीएलई) के तहत मामला दायर किया गया है। मानगो के अंचलाधिकारी ने यह वाद बाजार समिति के पणन सचिव अभिषेक आनंद की अनुशंसा पर दायर किया है। मानगो के अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है।
अंचलाधिकारी की ओर से अब इस मामले में सभी 68 दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसका उन्हें अंचल कार्यालय जाकर जवाब देना होगा। उन्हें जमीन अपनी होने का प्रमाण दिखाना होगा। अगर वे वैध कागजात नहीं दिखा सके, तो अतिक्रमणकारी माने जाएंगे और फिर जमीन खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रकार धीरे-धीरे यह मामला गंभीर होता जा रहा है। मानगो हाट में अतिक्रमणकारियों की दो श्रेणी है। 38 लोगों पर आरोप है कि हाट में किसानों के लिए जो प्लेटफार्म बनाये गये थे, उन्होंने उन पर कब्जा कर अपनी दुकानें बना लीं। जबकि 30 दुकानदारों पर आरोप है कि उन्हें दुकान आवंटित तो किया गया, परंतु उन्होंने आवंटन से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके कारण उन्हें अतिरिक्त कब्जाई जगह छोड़नी होगी। नहीं छोड़ने पर पुलिस और मजिस्ट्रेट लगाकर उनके कब्जे को तोड़ा जाएगा।
मूल आवंटी दो-चार ही, अधिकांश के पास कागजात नहीं
इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है वर्तमान में कागजात वाले आवंटी दो-चार ही हैं। अधिकांश ने किसी और से दुकान खरीदी है। इसके कारण उनके पास कोई वैध कागजात नहीं है। यही वजह है कि केस के दौरान ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। इस हाट बाजार में कुल 142 छोटी-छोटी दुकानें हैं। कुल 78 डिसमिल जमीन पर यह हाट बसा है। 1978 में यह जमीन बाजार समिति को मिली थी। समिति ने किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए इसे विकसित किया था।