Old Pension Scheme Implemented at Kolhan University Benefits for 1000 Staff कोल्हान विश्वविद्यालय मे पुरानी पेंशन स्कीम लागू, Jamshedpur Hindi News - Hindustan
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कोल्हान विश्वविद्यालय मे पुरानी पेंशन स्कीम लागू

कोल्हान विश्वविद्यालय में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इससे लगभग एक हजार शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय सिंडिकेट की बैठक में लिया गया और अधिसूचना जारी की गई। पुरानी...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरMon, 16 June 2025 06:06 PM
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कोल्हान विश्वविद्यालय मे पुरानी पेंशन स्कीम लागू

कोल्हान विश्वविद्यालय में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। इसका निर्णय पिछले दिनों सिंडिकेट की बैठक मे लिया गया था। सिंडिकेट की बैठक के बाद शनिवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. पी सियाल ने अधिसूचना जारी की है। इससे केयू के करीब एक हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बताते चलें कि सात अगस्त 2024 को हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद रांची विवि सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने योजना लागू करने से संबंधित विभाग से निर्गत संकल्प को पूर्ण प्रावधानों के साथ गत साल सितंबर महीने में ही अधिसूचित कर दिया था, जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय में अबतक इस संकल्प (नोटिफिकेशन) को अधिसूचित नहीं किया जा सका था।

अब कोल्हान विवि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बताते चलें कि नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत वैसे पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी जो एक दिसंबर 2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के संकल्प के आलोक में विश्वविद्यालय के लिए योजना लागू की जानी है। गौरतलब है कि 2019 में जारी विभागीय संकल्प की ओर से नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी। योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ़ होने से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ पुरानी पेंशन योजना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उम्रभर पेंशन मिलती रहे। पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी और महंगाई भत्ता दिया जाता है। वहीं, जब भी डीए में बदलाव होगा, इसका फायदा भी दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से उसके काम के दिनों में कोई कटौती नहीं की जाती है। ओपीएस के अंतर्गत आने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

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