Chaiwasa Court Issues Non-Bailable Warrant Against Rahul Gandhi for Comments on Amit Shah राहुल गांधी ने गैर जमानती वारंट रद्द करने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की, Ranchi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsChaiwasa Court Issues Non-Bailable Warrant Against Rahul Gandhi for Comments on Amit Shah

राहुल गांधी ने गैर जमानती वारंट रद्द करने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की

कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी-एमएमलए कोर्ट से जागीर गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में य

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 2 June 2025 05:54 PM
share Share
Follow Us on
राहुल गांधी ने गैर जमानती वारंट रद्द करने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की

-चाईबासा कोर्ट ने वारंट जारी कर 26 जून को हाजिर होने का दिया है निर्देश -याचिका के लंबित रहने के दौरान निचली कोर्ट ने गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया -वर्ष 2018 में अमित शाह के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी का है मामला -भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया है शिकायतवाद रांची। विशेष संवाददाता कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी-एमएमलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए 26 जून को निजी तौर पर हाजिर होने का निर्देश दिया है।

राहुल गांधी ने याचिका दायर कर कहा गया है कि पूर्व में ही चाईबासा कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मांगी है। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने के बाद भी निचली अदालत ने सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है, जो उचित नहीं है। ऐसे में निचली अदालत से जारी गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट रद्द किया जाए। क्या है मामला यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक बयान से जुड़ा है। 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।