जेपीएससी मेधा घोटाले में दो आरोपियों को झटका, याचिका खारिज
रांची में जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में आरोपी जेम्स सुरीन और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने याचिका खारिज कर...

रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में आरोपी जेम्स सुरीन एवं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने 5 मार्च को दोनों की याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में अब तक अदालत ने 27 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। वहीं विजय बहादुर सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश 19 मार्च को सुनाएगी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
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