Jharkhand High Court Hears Petition for CBI Investigation in Money Laundering Cases दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर ईडी की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह, Ranchi Hindi News - Hindustan
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दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर ईडी की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

राज्य सरकार ने दो साल व उससे अधिक अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, मनी लांड्रिंग के बड़े मामलों में ईडी ने जांच के बाद सरकार को कार्रवाई के

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 3 April 2025 08:08 PM
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दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर ईडी की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पत्र लिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की।

पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और शाहबाज अख्तर ने मौखिक रूप से कोर्ट को बताया कि ईडी की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एक जांच एजेंसी मामले में दूसरी एजेंसी से जांच की मांग नहीं कर सकती है।

मनी लांड्रिंग के बड़े मामलों में ईडी ने जांच के बाद राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत इस मामलों में राज्य सरकार ने दो साल व उससे अधिक अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी ने रांची जमीन घोटाले, मनरेगा केस, कोयला आवंटन घोटाला, शराब व बालू घोटाले के मामले में 13 अलग-अलग पत्रों के जरिए दोषी सरकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने व प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा था। सीबीआई की ओर से कहा गया था कि जब कोर्ट इस मामले को टेकओवर करने का निर्देश देगी, तब सीबीआई की भूमिका शुरू होगी।

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