Ranchi Court Denies Anticipatory Bail to JPSC Civil Service Recruitment Scam Accused दो और आरोपियों नहीं मिली अग्रिम राहत, याचिका खारिज, Ranchi Hindi News - Hindustan
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दो और आरोपियों नहीं मिली अग्रिम राहत, याचिका खारिज

रांची की अदालत ने जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती घोटाले में आरोपी डॉ. स्मरिता कुमारी और बिजय प्रसाद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने 3 मार्च को सुनवाई के बाद...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 12 March 2025 08:37 PM
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दो और आरोपियों नहीं मिली अग्रिम राहत, याचिका खारिज

रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी डॉ. स्मरिता कुमारी एवं बिजय प्रसाद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। मामले में अब तक अदालत ने 31 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

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