8 एकड़ जमीन घोटाले में JMM नेता समेत 4 को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत; क्या था मामला
बड़गाईं अंचल के 8 एकड़ से ज्यादा के जमीन घोटाले में चार आरोपियों को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम नेता समेत चार को जमानत दे दी है।

झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है। यहां बड़गाईं अंचल की 8.46 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के आरोपी झामुमो नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी इरशाद अख्तर, अफसर अली, मो इरशाद को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर की थी। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है।
बता दें कि फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टर माइंड मोहमद सदाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी बिपिन सिंह समेत 9 लोगों के ठिकाने पर छापामारी की थी। इस मामले में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद, शेखर कुशवाहा, अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर, अफसर अली समेत 10 के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया है। जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी ने दो बार 22 अप्रैल 2023 एवं 16 अप्रैल 2024 को छापेमारी की थी। बाद में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। शेखर कुशवाहा बड़गाई अंचल की एक जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल है। शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रियरंजन सहाय, सद्दाम हुसैन, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली के साथ मिलकर राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मिलीभगत से वर्ष 1971 का फर्जी सेल डीड तैयार की थी।
कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर इस सेल डीड को तैयार किया गया था। 4.83 एकड़ जमीन एक भोक्ता परिवार का है, जिसका नाम बदलकर दूसरे के नाम से सामान्य प्रकृति की जमीन बनायी गई थी। इसके बाद 22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेएमएम नेता समेत चार आरोपियों को जमानद दे दी है।