MP: एक गांव में बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत नहीं मिली, HC पहुंचा मामला, फिर क्या हुआ?
विदिशा के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत में बकरीद पर कुर्बानी का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। जानें इस मसले पर क्या बोली अदालत…

देश के विभिन्न राज्यों में सात जून को बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद में बकरे की कुरबानी दी जाती है। लेकिन उससे पहले ही एक गांव में बकरे की कुर्बानी का मामला कानूनी दांव पेच में फंस गया है। दरअसल, विदिशा के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच ने एक विशेष स्थान पर बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत नहीं दी है। सरपंच के इस फरमान के खिलाफ एक शख्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सरपंच के इस फरमान को चुनौती देते हुए एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट से याचिका के जरिए कुर्बानी की अनुमति की मांग की थी। याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई थी कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक निर्धारित स्थान पर मुस्लिम समाज के लोगों को बकरीद के दिन कुर्बानी की मंजूरी प्रदान की जाए।
हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट में नहीं आ सकते हैं। उन्हें पहले ग्राम पंचायत में अपील करनी चाहिए। हालांकि इसके साथ ही एमपी हाईकोर्ट ने SDO को बुधवार तक याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संबंधित एसडीओ को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर 6 तारीख तक विचार करें और विवाद का समाधान करें। अदालत का यह आदेश पंचायत स्तर पर विवाद नहीं बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह फैसला इस बात पर भी जोर देता है कि संवेदनशील मुद्दों पर पहले अधीनस्थ स्तर पर समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए।