Rohit turned out to be a martyr, a Hindu girl was beaten up in Ujjain for Nikah and Burqa '5 साल बाद बोला, मैं रोहित नहीं कुर्बान हूं'- उज्जैन में हिन्दू युवती संग निकाह-बुर्का के लिए मारपीट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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'5 साल बाद बोला, मैं रोहित नहीं कुर्बान हूं'- उज्जैन में हिन्दू युवती संग निकाह-बुर्का के लिए मारपीट

युवती द्वारा मना करने पर आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज भी की गई। युवती द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि युवक का असली नाम रोहित ना होकर कुर्बान शाह है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनTue, 3 June 2025 09:16 PM
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'5 साल बाद बोला, मैं रोहित नहीं कुर्बान हूं'- उज्जैन में हिन्दू युवती संग निकाह-बुर्का के लिए मारपीट

मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिन्दू युवती ने मुस्लिम युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर साल 2016 से यौन शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई है। यहां रोहित उर्फ टल्ला नामक युवक पर हिन्दू युवती ने जबरन निकाह पढ़ने और बुर्का पहनने का आरोप भी लगाया है। युवती द्वारा मना करने पर आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज भी की गई। युवती द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि युवक का असली नाम रोहित ना होकर कुर्बान शाह है।

पीड़िता उज्जैन में जयसिंहपुरा, कलाली की रहने वाली है। पीड़िता ने पति का असली नाम कुर्वान शाह दर्ज कराया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया- मैं खाना बनाने का काम करती हूं और रोहित उर्फ टल्ला का घर मेरे सामने ही था। वह अपनी नानी के घर के सामने बैठा रहता था। साल 2016 में रोहित ने मुझे प्रपोज किया। इसके बाद मैं उसके साथ उसके साथ रहने लगी।

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करीब साल भर तक साथ-साथ रहने के बाद हम रोहित के घर जयसिंहपुरा आ गए, जहां उसके माता-पिता और भाई भी साथ रहते थे। सब लोग हिन्दुओं की तरह ही रहते थे। इस बीच युवती को बेटी भी हो गई। जिसकी उम्र चार साल बताई है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक साल 2021 की नवंबर में रोहित के घर मुसलमानों की आवाजाही बढ़ने लगी। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि वह मुसलमान है और अपना असली नाम कुर्बान शाह बताया।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुर्बान ने उसे निकाह पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए कहा। मना करने पर उसने जबरदस्ती की और गंदी-गंदी गालियां देते हुए मारपीट की। 28 मई को झगड़ा अधिक हुआ तो वह घर छोड़कर चली आई और उसने महाकाल थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय सहिंता की धारा 115(2), 296, 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

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