शादी के गिफ्ट में बम देकर कर दी थी दूल्हे की हत्या, अदालत ने उम्रकैद की सुनाई सजा
ओडिसा के बालांगीर में दूल्हे को गिफ्ट में बम भेजकर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पुंजीलाल मेहर को आजीवन उम्रकैद और 1.40 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है।

ओडिशा के बलांगीर में जिला अदालत ने शादी के उपहार में बम देकर दूल्हे समेत दो लोगों की हत्या करने के मामले में कॉलेज के एक लेक्चरार को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दूल्हे की मां स्थानीय कॉलेज में प्राचार्य थी और उसी कॉलेज में पढ़ाने वाले आरोपी पुंजीलाल मेहर से उनकी रंजिश चलती थी। इसी की वजह से पुंजीलाल ने प्राचार्य के बेटे की शादी में साउंड में बम रखकर भेज दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हुई इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने 56 वर्षीय पुंजीलाल मेहर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307 और 201 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की तीन धाराओं में दोषी माना और आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी के ऊपर 1.40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए इस मामले के जानकार ने बताया कि अदालत की सजा के बाद दोषी को अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे काटना होगा।
इस मामले की जांच करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले पुलिस अधिकारी अरुण बोथरा ने कहा कि जब हमारे सामने यह मामला आया था तो उस वक्त कोई सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं था। बाद में हमें पुंजीलाल मेहर द्वारा भेजे गए गुमनाम पत्र से सुराग मिले।
बोथरा ने कहा, "मैंने पुंजीलाल मेहर के कब्जे से पत्र का कवर, पत्र की प्रति, उसे छापने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रिंटर और पत्र को सील करने के लिए इस्तेमाल किया गया चिपकने वाला पदार्थ जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। सभी का वैज्ञानिक रूप से मिलान किया गया और उन्हें प्रमाणित किया गया।’’
उन्होंने बताया कि बाद में आरोपी ने पुलिस के सामने पूरी घटना के बारे में बताया और बम बनाने की प्रक्रिया भी दिखाई। पुंजीलाल ने स्वीकार किया कि उसने पार्सल बम बनाने की प्रक्रिया इंटरनेट पर वीडियो से सीखी थी।
जांच एजेंसी के अनुसार, पार्सल बम उपहार स्वरूप साहू परिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर से पटनागढ़ भेजा गया था, जो बोलंगीर से लगभग 230 किलोमीटर दूर है।
पुलिस ने बताया कि पुंजीलाल ने रायपुर की एक कूरियर एजेंसी से एसके शर्मा/सिन्हा जैसे किसी दूसरे नाम से पार्सल भेजा था। इसने बताया कि वहां सीसीटीवी की सुविधा नहीं थी और पकड़े जाने से बचने के लिए उसने ऐसा किया। पुलिस ने बताया कि उसने बहुत ही चालाकी से काम किया और उस पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू उनकी 85 वर्षीय दादी जेमामणि साहू विस्फोट में मारे गए।सौम्य की पत्नी सीमा साहू, 23 फरवरी, 2018 को बलांगीर जिले के पटनागढ़ स्थित उनके घर में शादी के उपहार के रूप में रखे गए पार्सल बम में विस्फोट होने से गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। विस्फोट उस समय हुआ था जब दूल्हे ने उपहार खोला।
नवविवाहिता और उसके परिवार के अनुरोध के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्राइम ब्रांच को घटना की जांच करने का आदेश दिया था। बाद में क्राइम ब्रांच ने 23 मार्च, 2018 को जांच अपने हाथ में ली और अप्रैल 2018 में मेहर को गिरफ्तार कर लिया गया। वह फिलहाल पटनागढ़ की जेल में बंद है।