आजम खां की पत्नी-बेटे का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
Rampur News - सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की पत्नी डा. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई गंज कोतवाली पुलिस की संस्तुति पर की गई...

सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की पत्नी एवं सपा की पूर्व विधायक डा. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट से खारिज हो गए हैं। अदालत ने यह कार्रवाई गंज कोतवाली पुलिस की संस्तुति रिपोर्ट पर की गई है। कोर्ट ने पुलिस को दोनों के शस्त्र जमा कराने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि सपा से राज्यसभा सदस्य और शहर विधायक रह चुकीं डा. तजीन फात्मा तथा स्वार से विधायक रह चुके अब्दुल्ला आजम पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के नाम पर 32 बोर की रिवाल्वर के लाइसेंस हैं। मुकदमों को आधार बनाकर गंज कोतवाली पुलिस ने पूर्व में दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति रिपोर्ट डीएम को भेजी थी, जिस पर डीएम कोर्ट से दोनों को नोटिस जारी किए गए थे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गंज कोतवाली पुलिस को शस्त्र जमा कर रिपोर्ट कोर्ट को भेजने के आदेश जारी किए हैं।
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